Thursday, December 22, 2011

२१ दिन से पहले भी मिलेगी रसोई गैस
मना करने पर एजेंसी रद्द, पेट्रोलियम मंत्रालय कर रहा है प्रस्ताव पर विचार, समयावधि का नहीं है कोई नियम






ऐसे एलपीजी उपभोक्ता जो गैस एजेंसियों के पास सिलेंडर रिफिल (फिर से भराने) कराने के लिए जाते हैं और एजेंसी उन्हें 21 दिन से पहले नियमों का हवाला देकर रिफिल करने से मना करती है, उनके लिए खुशखबरी है। शिकायत करने पर न केवल उनका सिलेंडर रिफिल होगा बल्कि एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। शिकायत सही पाए जाने पर एजेंसी रद्द भी हो सकती है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस तरह की बढ़ती शिकायत को देखते हुए गैस एजेंसी को निरस्त करने के प्रस्ताव पर विचार करना शुरू कर दिया है। एक अधिकारी ने कहा ‘यह शिकायत आती रहती है कि गैस एजेंसी की ओर से ग्राहकों को कहा जाता है कि एक बार सिलेंडर लेने के बाद अगला सिलेंडर 21 दिन से पहले नहीं दिया जा सकता है। कई एजेंसियों की ओर से इसे सरकारी नियम कहा जाता है जबकि सिलेंडर रिफिल को लेकर समयावधि का कोई नियम नहीं है।’ इस अधिकारी ने कहा कि हालांकि पहले से ही इस तरह की शिकायत को लेकर प्रावधान है और आर्थिक दंड लगाया जाता है। लेकिन अब यह विचार किया जा रहा है कि अगर किसी एजेंसी को लेकर इस तरह की शिकायत लगातार आ रही है तो उसे निरस्त कर दिया जाए। इस अधिकारी ने कहा ‘इस तरह की शिकायत की जांच के बाद निरस्तीकरण किया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र के एरिया ऑफिसर पर भी कार्रवाई को लेकर विचार किया जा रहा है।’

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